Monday, July 4, 2016

टॉपर्स घोटाला : पटना पुलिस से हों गई बड़ी चूक, अब पुलिस पर ही हो सकती है कार्रवाई!

पिछले दिने हुए टॉपर्स घोटाला में टॉपर रूबी रॉय को जेल भेजना पटना पुलिस पर महंगा पड़ सकता है, चुकी रूबी रॉय अभी नाबालिग है. रूबी के उम्र को देखते हुए उसके साथ पुलिस को नरमी बरतना चाहिए था. चुकीं रूबी राय की उम्र 18 वर्ष से कम है इसलिए इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के नियमों के  का उल्लंघन किया गया है. इन्ही नियमों के उल्लंघन के मामले में सामाजिक संगठन ‘प्रयास’ द्वारा दो दिनों में पटना हाईकोर्ट में रिट दायर की जाएगी.


जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पूर्व सदस्य डीके मिश्रा एवं सामाजिक संगठन ‘प्रयास’ के स्टेट प्रोग्राम निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है, कहा कि नियम के अनुसार रूबी को पटना पुलिस को सादी वर्दी में पकडऩा चाहिए था. उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित करना चाहिए था. लेकिन, उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया.



इसके अलावा उन्होंने इस मामले में कहा कि यह बाल अधिकार एवं जेजे एक्ट के नियमों का उल्लघंन है. जघन्य अपराध में भी पुलिस किसी किशोर को जेल नहीं भेज सकती है. रूबी का मामला तो जघन्य अपराध में आता ही नहीं है. ऐसे में न्यायालय एवं जेल भेजना गलत है.
यहाँ तक कि इस मामले में रूबी के नाम को जेजे एक्ट की धारा 74 के तहत उजागर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया. अब इस मामले में पटना पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए दो दिनों के अंदर हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया जाएगा.

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